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चौकी चिखली थाना कोतवाली के पूर्व अपराध में दो आदतन बदमाश को नवीन कानून के तहत सजा

पुलिस चौकी चिखली थाना कोतवाली में दिनांक 17.08.2024 को प्रार्थी सोनराज नखत निवासी चिखली वार्ड नंबर 05 जिला राजनांदगांव का पुलिस चौकी उपस्थित आकर लिखित आवेदन पेश कर रिपोर्ट दर्ज कराया कि अनावेदक सूरज उर्फ राजा साहू पिता टिबलू साहू उम्र 36 वर्ष व सोनु उप प्रदीप साहू पिता टिबलू साहू उम्र 34 वर्षए निवासी चिखली वार्ड नंबर 05 जिला राजनांदगांव जाये दिन शराब पीकर नशे में दुकान में आकर पैसों की मांग करते है व आये दिन दुकान से फ्री में सामान सांगते रहते है व नहीं देने पर जान से मारने की धमकी देते हैं, दोनो आदतन बदमाश है जिनके द्वारा अधिक परेशान करने के संबंध में लिखित आवेदन पेश किये जाने पर आरोपीगण के विरुद्ध अपराध क्र. – 501/2024 धारा 296, 351(2),119(1), 3(5) बीएनएस, छ0ग0 राज्य सुरक्षा अधि0 की धारा 14 सन् 1990, की कायम कर विवेचना मे लिया गया था। जो आरोपी के विरुद्ध पर्याप्त सबुत पाये जाने से आरोपीयों को दिनांक 17.08.2024 को गिरफ्तार कर विधिवत कार्यवाही कर माननीय न्यायालय पेश किया गया था। माननीय न्यायालय के आदेशानुसार जेल दाखिल किया गया था *नवीन कानून के तहत किये गये साक्ष्य संकलन के आधार पर* राजनांदगांव जिले में आरोपीयों को प्रथम बार माननीय (सुश्री योगिता कुंवर) न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी जिला राजनांदगांव के द्वारा आरोपी सूरज उर्फ राजा साहू एवं आरोपी सोनू उर्फ प्रदीप साहू को धारा 296, 351,(3), 308(3), 3 (5) भारतीय न्याय संहिता 2023 क्रमशः 03 माह, 1 वर्ष एवं 1 वर्ष का साधारण कारावास एवं क्रमशः 1000-1000-1000/ रुपये कुल 3000/ रूपये के अर्थ दण्ड से दंडित किया गया है एवं अर्थदण्ड के व्यतिक्रम में आरोपी को क्रमशः 10-10-10 दिवस का साधारण कारावास जो साथ-साथ भुगतायी जावें। जिला दण्डाधिकारी द्वारा जिला बदर किये जाने के आदेश का उल्लंघन कर आरोपी सोनू उर्फ प्रदीप साहू राजनांदगांव की सीमा में उपस्थित रहने के कारण आदेश का उल्लघन किया जाना पाये जाने पर धारा 14 छ.ग. राज्य सुरक्षा अधिनियम 1990 में 01 वर्ष का साधारण कारावास से दंडित किये जाने की सजा सुनाई गयी है।

उपरोक्त कार्यवाही में उप निरीक्षक नरेश कुमार बंजारे, सउनि सत्रुहन टंण्डन, म0प्र0आर0 वंदना पटले, प्र0आर समारु राम सर्पा, आर0 मनोज जैन एवं चौकी चिखली स्टाफ का महत्वपूर्ण भूमिका एवं सराहनीय योगदान रहा है।

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